चरण 1: संवैधानिक प्रावधान। 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संदर्भ में उन जातियों को अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं (राज्यपाल से परामर्श के बाद)। 
चरण 2: संशोधन का प्रावधान। 
एक बार सूची अधिसूचित होने के बाद उसमें जोड़/कटौती केवल संसद के विधेयक द्वारा (अनुच्छेद 341(2)) की जा सकती है; कार्यपालिका अकेले परिवर्तन नहीं कर सकती। 
चरण 3: विकल्पों का मूल्यांकन। 
अनुसूचित जाति आयोग (अब राष्ट्रीय आयोग) सुझाव/सिफारिश देता है, पर घोषित नहीं करता। राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है पर उन्हें यह अधिकार नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नीति निर्धारण/मसौदा तैयार कर सकता है, पर अंतिम अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा होती है। अतः सही उत्तर (1) राष्ट्रपति।