चरण 1: संवैधानिक प्रावधान। 
भारतीय संविधान के भाग–IX में अनुच्छेद 243E पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित करता है। यदि कार्यकाल पूरा होने से पहले पंचायत भंग हो जाए, तो नए सदस्यों का चुनाव छह महीने के भीतर कराया जाना अनिवार्य है। 
चरण 2: उद्देश्य समझें। 
यह प्रावधान स्थानीय स्वशासन की निरंतरता सुनिश्चित करता है ताकि प्रशासनिक रिक्तता न बने और विकास कार्य रुकें नहीं। साथ ही, जनता के प्रतिनिधित्व और जवाबदेही की श्रृंखला बनी रहती है। 
निष्कर्ष: अतः यदि कोई पंचायत भंग होती है, तो चुनाव विघटन की तारीख से छह महीने के भीतर होना चाहिए — विकल्प (1)।