Question:

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। 

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उत्तर में प्रत्येक प्रकार के आपातकाल के लिए संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद (352, 356, 360) का उल्लेख अवश्य करें। यह आपके उत्तर को अधिक सटीक और प्रामाणिक बनाता है।
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Solution and Explanation

भारतीय संविधान के भाग XVIII में राष्ट्रपति को देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए असाधारण आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये शक्तियाँ तीन प्रकार की हैं:
  1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352):
    • घोषणा का आधार: राष्ट्रपति यह आपातकाल तब घोषित कर सकते हैं जब उन्हें विश्वास हो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है।
    • प्रभाव: इस दौरान, केंद्र सरकार को किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश देने की शक्ति मिल जाती है। मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) निलंबित किए जा सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
  2. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन) (अनुच्छेद 356):
    • घोषणा का आधार: यदि किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।
    • प्रभाव: राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य का शासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है।
  3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360):
    • घोषणा का आधार: यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है।
    • प्रभाव: केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति राज्यों के धन विधेयकों को अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी का आदेश दे सकते हैं।
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