चरण 1: पंचायत के दायित्व। 
73वें संशोधन के बाद ग्यारहवीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए अनेक विषय दिए गए हैं—जैसे बाज़ार एवं मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता (संक्रामक रोग नियंत्रण), ग्रामीण सड़कें, नाली, स्ट्रीट-लाइट, पेयजल, ठोस कचरा प्रबंधन आदि। ये सीधे स्थानीय स्तर पर प्रबंधन/रख-रखाव वाले कार्य हैं। 
चरण 2: जो कार्य पंचायत का नहीं। 
परिवहन सुविधाएँ (उदाहरण: बस/माल परिवहन का संचालन, राज्य/राष्ट्रीय परिवहन नीति) प्रायः राज्य परिवहन विभाग अथवा नगरीय/क्षेत्रीय प्राधिकरण के अधिकारक्षेत्र में आती हैं; ग्राम पंचायत इन्हें चलाती नहीं, अधिक से अधिक स्थानीय सड़कों/स्टॉपेज की देखरेख कर सकती है। 
निष्कर्ष: इसलिए दिए गए विकल्पों में पंचायत का कार्य नहीं है—परिवहन सुविधाएँ (विकल्प (2))।