चरण 1: संवैधानिक ढाँचा समझें। 
पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। संविधान का भाग IX (अनुच्छेद 243) राज्यों को अधिकार देता है कि वे अपने पंचायती राज कानूनों के तहत जिला परिषद (ज़िला पंचायत) जैसी संस्थाओं का गठन, अधिकार और भंग/निलंबन का प्रावधान करें। 
चरण 2: व्यावहारिक प्रावधान। 
लगभग सभी राज्य पंचायती राज अधिनियमों में यह व्यवस्था है कि यदि जिला परिषद कर्तव्यों में विफल हो, कानूनी उल्लंघन करे या जनहित में आवश्यक हो, तो राज्य सरकार (अथवा राज्यपाल की ओर से) उसे निरस्त/विलुप्त/भंग कर सकती है; साथ ही 243E के अनुसार चुनाव छह माह के भीतर कराने होते हैं। 
निष्कर्ष: जिला परिषद को भंग करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है — विकल्प (2)।