चरण 1: ग्राम सभा की व्यवस्था। 
ग्राम सभा गाँव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है। पंचायत राज व्यवस्था में इसके बैठकों का आयोजन तय समय पर (आम तौर पर वर्ष में 2–4 बार) अनिवार्य है। 
चरण 2: बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? 
अधिकांश राज्य पंचायती राज कानूनों के अनुसार ग्राम प्रमुख/सरपंच (प्रधान) ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है और वही बैठक बुलाने तथा उसकी अध्यक्षता करने के लिए उत्तरदायी है। सचिव/ग्राम विकास अधिकारी सूचना जारी करने, कार्यवृत्त लिखने और प्रशासनिक सहायता देते हैं, पर कानूनी जिम्मेदारी बैठक बुलाने की प्रमुख/सरपंच पर रहती है। 
निष्कर्ष: ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व ग्राम प्रमुख (सरपंच) का होता है—अतः सही विकल्प (4)।